विभागीय संकल्प सं0-1992 दिनांक-07.10.10 द्वारा झारखण्ड राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर इने गिने व्यापारिक संगठनों के एकाधिकार को समाप्त करने,उपभोक्ताओं को उनकी माँग के अनुसार युक्तियुक्त मूल्य पर शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त मदिरा उपलब्ध कराने एवं उत्पाद राजस्व में वृद्धि हेतु मदिरा के वितरण एवं थोक व्यवस्था के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कार्पोरेशन लि0 का गठन किया गया है जिसके द्वारा खुदरा अनुज्ञाधारियों को मदिरा की आपूर्ति की जाएगी । झारखंड राज्य बिवरेजेज कार्पोरेशन का निबंधन कंपनी अधिनियम 1956 में दिनांक 26.11.10 को कराया गया। निगम का कार्पोरेट पहचान सं0-यू 51228 JH 2010 SGC 014519/2010-11 दिनांक 26.11.2010 है।